2008 के बाद दो से अधिक बच्चों वाले नही लड़ सकते नगरपालिका चुनाव : पटना हाइकोर्ट
(एनएच न्यूज़ लाइव बिहार के लिए मुंगेर/ब्युरो प्रिंस दिलखुश की रिपोर्ट)
पटना/ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती राजेन्द्र मेनन तथा न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की।हाइकोर्ट ने नगरपालिका अधिनियम के कानून की धारा 18(1)एम को चुनौती देने वाली अर्ज़ी को खारिज़ कर दिया है।हाइकोर्ट ने कहा कि यह नियम उन लोगो पर लागू होगा,जिनको सन 2008 के बाद से दो से अधिक बच्चे हुए है।
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